ऋषिकेश- सीमा पर डटे सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कानूनी योजना शुरू
त्रिवेणी न्यूज 24
श्रीनगर- देश की सेवा में सीमाओं पर तैनात सैनिकों के परिवारों को अब कानूनी लड़ाइयों में अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। भारत में पहली बार, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसका नाम ‘NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025’ है और आज इसकी औपचारिक शुरुआत श्रीनगर में हो गई। इस पहल का मूल संदेश है: आप सीमाओं पर देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे।
यह योजना एक मानवीय सोच से उत्पन्न हुई है। सूत्रों के अनुसार, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सैनिकों की कठिनाइयों और बलिदानों को करीब से देखा, तब उन्होंने यह महसूस किया कि कानूनी जगत को भी सैनिकों के परिवारों की मदद में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “जब एक जवान देश की सीमा पर डटा रहता है, तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसके घर-परिवार के अधिकारों की रक्षा देश की न्यायपालिका करेगी। इस योजना के तहत, सैनिकों के परिवारों को संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामलों, वित्तीय लेन-देन, और अन्य कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। नालसा ने देशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से विशेष शिविर और हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि सैनिकों के परिजनों तक त्वरित और प्रभावी सहायता पहुंच सके। यह योजना भारतीय सेना, BSF, CRPF, ITBP और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों के लिए लागू होगी।
परिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मुकदमे, भूमि विवाद जैसी समस्याओं में अब जवानों को कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।
NALSA पूरे देश में ऐसी कानूनी समस्याओं की पहचान करेगा और प्रोएक्टिव तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
जवानों की अनुपस्थिति में प्रशिक्षित वकीलों के माध्यम से कोर्ट में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनात रहते हैं, जिससे वे अपने परिवारिक कानूनी मामलों में शामिल नहीं हो पाते। कई बार अवकाश नहीं मिलने के कारण वे मुकदमों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाते, जिससे उन्हें कानूनी नुकसान उठाना पड़ता है। अब, जैसे ही कोई कानूनी विवाद सामने आएगा, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर जवानों के परिवार की मदद करेगा।
