ऋषिकेश- चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका खारिज

त्रिवेणी न्यूज 24
नैनीताल _ नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी आनंद स्वरूप द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जनहित याचिका में सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई थी। स्वरूप ने गुजरात में 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले, वाराणसी के शीतला घाट में 2010 के बम विस्फोट और पहलगाम में 26 लोगों की हाल ही में हुई हत्याओं सहित हिंदू धार्मिक स्थलों पर पिछले हमलों का हवाला देते हुए कड़े सुरक्षा उपाय की मांग की थी। इसी के साथ ही चारधाम मंदिरों में तीर्थ यात्रियों की संख्या की भी मांग उठाई थी। गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध के अलावा, स्वरूप ने चार मंदिरों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की भी मांग की थी। कहना था कि उत्तराखंड में किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यात्रा सीजन में तीर्थ स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए तीर्थयात्रा सीजन के दौरान कड़ी सुरक्षा की मांग की थी। याचिका में स्वरूप ने कहा था कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और सुझाव दिया था कि सिर्फ श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति दी जाए ताकि धामों के अपवित्रता के जोखिम को भी कम किया जा सके।
याचिका में केदारनाथ में पिछली आपदाओं का भी हवाला दिया गया था, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसी के साथ ही चारधाम रजिस्ट्रेशन के बाद तीर्थ यात्रियों की गहनता से सुरक्षा को परखा जाए। केदारनाथ धाम की भौगोलिक क्षमता के आधार पर तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित करने की मांग उठाई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की पीठ ने की और जनहित याचिका को खारिज कर दिया।