ऋषिकेश- स्कूल खोले जाने संबंधी मामले में हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई कर सरकार से मांगा जवाब
त्रिवेणी न्यूज
नैनीताल – प्रदेश में कक्षा 6 से 12 वीं तक स्कूल खोले जाने के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में दायर याचिका पर विस्तृत सुनवाई करते हुऐ सरकार से पूछा है कि बतायें कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं और क्या कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है या नही। पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब तलब किया है मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 18 अगस्त की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी विजय पाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश को याचिका के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना गलत है जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया है। सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है जो कि गलत है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
