ऋषिकेश- राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण न देने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

त्रिवेणी न्यूज 24
नैनीताल _ हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से कहा गया कि नियमावली के तहत राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो कि सरकार की नियमावली के विरुद्ध है। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए सरकार से कहा है कि दो जुलाई तक स्थिति से अवगत कराएं।
याचिकाकर्ता भुवन सिंह व अन्य की जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे रही है। सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है, हाई कोर्ट वर्ष 2017 में सरकार की आरक्षण नीति को पहले ही खारिज और राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर चुकी है।

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