ऋषिकेश- पुलिस ने त्रिवेणी घाट परिसर मे हुक्का पीते दिल्ली के तीन व्यक्तियो को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में किया केस दर्ज

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – मिशन मर्यादा” के तहत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट परिसर में हुक्का पीने पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध, आपदा प्रबंधन अधिनियम, कोटपा अधिनियम व उत्तराखंड राज्य महावारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ थाना एवं चौकी क्षेत्र मे पुलिस टीम गठित कर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गठित पुलिस टीम द्वारा त्रिवेणी घाट परिसर में गंगा तट के निकट कुछ व्यक्ति को अमर्यादित हरकतें व हुक्का पीकर हल्ला व हुडदगं करते हुए पकड़ा गया है। जिनकी हरकतों के कारण श्रद्धालु व जनमानस की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। इनमें से किसी के भी द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, और ना ही मास्क लगाया गया है। तीनो अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 कोटपा अधिनियम, 5 उत्तराखंड राज्य महामारी संशोधन अधिनियम विनियामावली अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त का नाम और पता
1 – देवेंद्र पुत्र एनएन शर्मा निवासी घासा रोड निकट वाल्मीकि मंदिर, मित्राऊ, थाना बाबा हरिदास नगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली
2 – आनंद पुत्र रामवीर सिंह निवासी गोपाल नगर, नजफगढ़, थाना बाबा हरिदास नगर दिल्ली
3 – अमर सिंह पुत्र श्री दिलावर सिंह निवासी 500 स्वामी बाड़ा मित्राऊ, थाना बाबा हरिदास नगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली 43 के रूप में हुई है।
तीनों अभियुक्तों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक उत्तम रमोला चौकी प्रभारी त्रिवेणी घाट,विपिन कुमार,कांस्टेबल अनिल चौधरी,कांस्टेबल अनूप रावतजल पुलिस शामिल थे।