ऋषिकेश- पर्यटक स्थलों पर बढ़ रही भीड़ के लिए जिला अधिकारी होंगे जिम्मेदार
त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – प्रदेश के तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों पर वीकेंड में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, इस दौरान पर्यटक कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने कहा कि यदि पर्यटन स्थलों में अभी स्थिति बिगड़ती है
तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों की होगी। सरकार ने वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिल रही है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो रहा है। कई जगहों पर पर्यटक बिना मास्क के घूमते हुए दिख रहे हैं। भीड़ बढ़ने से जहां स्वाभाविक तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही उत्तराखंड पुलिस भी कोरोना को लेकर सख्त नजर आ रही है। बीते दिन उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी जिला पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना की गाइडलाइन के साथ ही 3 तरह के नियम अनिवार्य रूप से इंफोर्समेंट कराने को कहा गया है। सबसे पहले जो भी पर्यटक मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे स्थलों में आते हैं, उन्हें 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है।
दूसरे नियम मुताबिक देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जबकि तीसरे नियम के तहत जो भी यात्री जिस पर्यटक स्थल की ओर आ रहे हैं, उनका वहां के होटलों की बुकिंग का होना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अगर इन 3 नियमों को पूरा नहीं किया गया तो पर्यटकों को उत्तराखंड नहीं आने दिया जाएगा उन्हें पुलिस चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में कोविड को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, हालांकि इस दौरान सरकार की तरफ कई रियायत दी गई हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियम बदले गये हैं। विवाह समारोह में 50 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है।
इसके अलावा शव यात्रा में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
