ऋषिकेश- आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने कोविड संक्रमण के तहत मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने संबंधी संदेशों का किया खंडन

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की ओर से कोविड संक्रमण के तहत मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने संबंधी कोई आवेदन पत्र निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेशों का आपदा प्रबंधन विभाग खंडन करता है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव एसए मुरुगेशन ने खंडन करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है। जिसमें कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को चार लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में कॉविड 19 के मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसके अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता के लिए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने संबंधी आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। सोशल मीडिया के उक्त संदेशों का आपदा प्रबंधन विभाग खंडन करता है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है।

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