ऋषिकेश-पुलिस ने कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 6 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – कोतवाली पुलिस ने कोविड कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले मोबाइल, बिस्तर, पूजा सामग्री, इजी डे, गाड़ियों की सजावट व मोटर रिपेयरिंग की दुकानों के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाल रितेश साह ने बताया कि उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त आदेश के संबंध में समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी प्रचार-प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा भी लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ दुकानों के मालिकों ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान खोल रखी थी। विधि पूर्वक जारी आदेशों का उल्लंघन कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट कारित करने की संभावना के दृष्टिगत दुकान संचालकों के खिलाफ कोतवाली ऋषिकेश में आईपीसी की धारा 188/269 व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर इन संचालकों ने खोली अपनी दुकानें –
1 – वंशिक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर संचालक – बलराम पुत्र रविन बैरागी निवासी मायाकुंड, ऋषिकेश।
2 – निसार बिस्तर भंडार
संचालक – निसार अहमद पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी भरत मंदिर मार्ग, ऋषिकेश।
3 – राम सिंह एंड संस
संचालक – विजय कुमार पुत्र राम सिंह निवासी गली नंबर 7, प्रसाद हॉस्पिटल के सामने, ऋषिकेश।
4 – इजी डे संचालक – मुकेश प्रसाद पुत्र रमेश चंद निवासी गली नंबर 14, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश।
5 – पूजा सीट कवर & कार श्रंगार संचालक- शेखर श्रीवास्तव पुत्र बलदेव श्रीवास्तव निवासी गली नंबर 2 गंगा नगर ऋषिकेश।
6 – आरके सुरी एंड कंपनी” संचालक- प्रवीण कुमार पुत्र ब्रहम पाल निवासी गली नंबर 4, मॉडर्न स्कूल के पास, ऋषिकेश।

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