ऋषिकेश- श्यामपुर गुमानीवाला दहेज हत्या के मामले में पति, सास व देवर को 14 साल की सजा
त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – सात साल पुराने दहेज के लिए हत्या करने के मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी पति राजेश तनेजा, सास आशा तनेजा और देवर वरूण तनेजा को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर सभी अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। एक अक्टूबर 2006 को बबीता निवासी रामनगर नैनीताल का विवाह तुलसी विहार गुमानीवाला निवासी राजेश तनेजा के साथ हुआ। 17 जून 2013 को बबीता की तबीयत खराब होने पर उसे दून रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां से उसे राजकीय चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया राजकीय चिकित्सालय ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 18 जून को मृतका के पिता ने ऋषिकेश कोतवाली में पति राजेश तनेजा, सास आशा तनेजा और देवर वरुण तनेजा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर आज एडीजे प्रथम की अदालत ने पति राजेश तनेजा, सास आशा और देवर वरुण तनेजा को दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने माना कि महिला की मौत उसके भोजन में जहर मिला कर देने से हुई थी। जिसकी पुष्टि विधि विज्ञान विश्लेषण प्रयोगशाला में मृतका की बिसरा जांच के बाद हुई थी।
