ऋषिकेश- नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने में नहीं चलेगी निकायों की मनमानी

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून _ नगर निकाय क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने में निकायों की मनमानी नहीं चलेगी। नाम परिवर्तन करने के लिए शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ निकायों ने उच्चस्तर पर अनुमति लिए बिना ही सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल दिए। इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कतिपय निकायों में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। शासन ने इसे उचित नहीं माना है। अब स्थानीय निकाय नाम परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे। शासन प्रस्ताव पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा। प्रस्ताव पर शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। बता दें कि कतिपय निकायों ने सड़कों के नाम बदल दिए, जिस पर आपत्तियां और विरोध दर्ज हुए।

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