ऋषिकेश- उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नियमों में किया बदलाव

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। इसमें राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्ड बनाए जाने, राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने आदि कार्यों के लिए अब करीब दस दस्तावेज जरूरी हैं। राशन कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी के चलते जिलापूर्ति कार्यालय में भीड़ देखने को मिल रही हैं। लोग कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। कुछ माह पहले तक राशन कार्ड बनवाना लोगों के लिए काफी आसान था। नए राशन कार्ड बनवाने के लिए मुखिया की एक फोटो, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, सरकारी नौकरी या प्राइवेट आदि से जुड़े दस्तावेज की ही जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब नया राशन कार्ड बनवाना पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। वन नेशन वन कार्ड के तहत अब नए सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित सॉफ्टेवयर का संचालन किया जाता है, ऐसे में जिला पूर्ति विभाग द्वारा ही यह सारे कार्य किए जा रहे हैं। जिसमे करीब 10 प्रकार के दस्तावेजों की ज़रूरत है जिससे को लोगों को भारी दिक्कतों का सामन करना पडेगा। अब इन सॉफ्टवेयर में कई दस्तावेजों की ज़रूरत है। जिसमें परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रमाणपत्र, मुखिया के बैंक खाते की प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति, गैस बुक की छायाप्रति, समस्त परिवार या यूनिट के आधार कार्ड की छायाप्रति, समस्त यूनिट के जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, ओबीसी) के दस्तावेज की छायाप्रति, दिव्यांग उपभोक्ता के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, यदि मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं तो जॉब कार्ड की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र के लिए सेलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न रिसिप्ट या आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, एड्रेस प्रूफ के लिए नवीनतम बिजली का बिल, नवीनतम पानी का बिल, हाउट टैक्स, किरायानामा इनमें से किसी एक की छायाप्रति, राशन कार्ड को ऑनलाइन चढ़वाना अनिवार्य होगा तभी राशन मिलेगा।

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