ऋषिकेश- कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर के अध्यापक पर मुकदमा

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – कोविड- कर्फ्यू के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत कोविड- कर्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए थाना एवं चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार गश्त एवं चेकिंग करवाई जा रही है। स्वयं भी लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोविड- कर्फ्यू के दौरान आज कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र मे गश्त के दौरान यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
मे अध्यापक आशीष कुमार पुत्र स्व. राम लखन निवासी बंदरामऊ पोस्ट राही थाना मिल एरिया जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश
द्वारा कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी जहां मौके पर 25-30 बच्चों मौजूद थे। उत्तराखंड शासन में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर विधि पूर्वक जारी आदेशों का उल्लंघन कर मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम आदि को संकट में डालने की संभावना के दृष्टिगत उपरोक्त कोचिंग संचालक के अध्यापक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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