ऋषिकेश- भारत सरकार ने की पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने की अधिसूचना जारी

त्रिवेणी न्यूज 24
नई दिल्ली _ भारत सरकार ने पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार हर व्यक्ति को प्रति हादसा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है।
किसी भी सड़क पर हुए हादसे में मिलेगा इलाज _
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी भी व्यक्ति का सड़क हादसा मोटर वाहन के कारण होता है, तो उसे इस स्कीम के तहत देश के किसी भी हिस्से में इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हादसे के शिकार व्यक्ति को सरकारी या नामित अस्पतालों में इलाज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे।
दुर्घटना के 7 दिनों तक मुफ्त इलाज की सुविधा _
इस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अगले सात दिनों तक, अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में पूरी तरह लागू होगी जो सरकार द्वारा “नामित” किए गए हैं।
अन्य अस्पतालों में सिर्फ प्राथमिक इलाज _
अगर किसी कारणवश पीड़ित को नामित अस्पताल नहीं मिल पाता और इलाज किसी अन्य अस्पताल में कराया जाता है। तो उस स्थिति में उस अस्पताल में सिर्फ स्थिर हालत तक का इलाज ही इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस बारे में अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।