ऋषिकेश- अपने वार्ड के स्कूल में ही मिलेगा RTE के तहत फ्री एडमिशन

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून _ शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को निशुल्क एडमिशन केवल अपने वार्ड में स्थित स्कूल में ही मिलेंगे। वार्ड के स्कूल की सीटें भर जाने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी की मंजूरी के बाद ही कोई छात्र दूसरे वार्ड के स्कूल में एडमिशन का पात्र होगा। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस मानक का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई कि वे स्कूल और उपलब्ध सीटों का ब्योरा हर हाल में 25 फरवरी तक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दें। मालूम हो कि बीते साल सीटों का ब्योरा सार्वजनिक करने में लापरवाही करने पर 1900 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी हुए थे।

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