ऋषिकेश- पटाखों की दुकानों लगाने के लिए आज से लाइसेंस के लिए कर सकते हैं आवेदन

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून – जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाइसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकोें का पूर्ण परिपालन करावाने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताये जाने वाली सभी जानकारी की पम्पलेट बनाकर सम्बन्धित पटलों को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित पटल लाइसेंस के साथ पम्पलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस एवं फायर व व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस देना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्टेªट/ उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टेªट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त प्रक्रिया पूर्व की भांति अपनाई जाएंगी। अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाइसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। साथ ही पटाखों की दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वह तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों। ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी। डीएम
ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे, उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था एवं फायर सुरक्षा हेतु प्रबंध किये जाएं। उन्होंने कहा कि 10 से 14 नवम्बर तक 05 दिन तक पटाखों की बिक्री की जाएगी तथा आज से ही लाइसेंस के लिए आवेदन किये जा सकते है। लाइसेंस शुल्क 700 रुपये रहेगा। डीएम सोनिका ने व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों को बताया कि आतिशबाजी बिक्री हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को आतिशबाजी की विक्री हेतु निर्धारित स्थल पर आवंटित क्षेत्र के लिए चार्ज भी देना होगा। साथ धनतेरस से दिवाली तक शहर के मुख्य बाजारों पुलिस गश्त करती रहेगी। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से सुरक्षा के दृष्टिगत सहयोग करने की अपेक्षा की, जिस पर व्यापारियों पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर सरिता डोभाल, उप जिलाधिकारी सदर नन्दन कुमार आईएएस, संयुक्त सचिव एमडीडीए रजा अब्बास, नगर मजिस्टेªट प्रत्यूष सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय जैन, उप जिलाधिकारी चकराता हरगिरी गोस्वामी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून गोपाल राम बिनवान, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहर, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, सहित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष विपिन नागलिया, सुनिल मैसोन, व्यापारी मनोज कुमार गुप्ता, त्रिवेन्द्र सिंह चड्ढा, हेमंत, सौरव चौहान सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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