ऋषिकेश- कुत्ता पालने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी, वरना लगेगा जुर्माना

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून- कुत्ता पालना कई लोगों का शौक होता है। हर कोई इसे पालता है, लेकिन कुत्ता पालने के लिए अब आपको नए नियम फॉलो करने होंगे। आपको लाइसेंस और पड़ोसी की एनओसी के साथ ही कई अन्य नियमों का भी ध्यान रखना होगा। जी हां अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन आप के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं अब आप घर बैठे ही डॉग लाइसेंस बनवा सकते है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नगर निगम ने शहर में कुत्ता मालिकों के लिए कई नियम बनाए है। अब कुत्तों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आपत्ति किए गए पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। वरना कुत्तों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और निगम की ओर से स्वामी पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। डॉग लाइसेंस बनाने पर 500 रुपये खर्च करने होंगे। हर साल नवीनीकरण कराना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो प्रति तीन माह के अंतराल में 100 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। बताया जा रहा है कि तीन माह से अधिक की आयु के कुत्तों का अगर छह माह तक पंजीकरण नहीं कराया तो 700 रुपये का दंड देना होगा। इतना ही नहीं कुत्तों के गले में टोकन लटका होना चाहिए, अगर टोकन नहीं हुआ तो निगम कुत्तों को जब्त कर लेगा।

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