ऋषिमेश- राहुल गांधी को दो साल की सजा,जमानत मिली
त्रिवेणी न्यूज 24
दिल्ली- सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। लेकिन वायनाड से सांसद को 15 हज़ार के मुचलके पर तुरंत जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है।
