ऋषिकेश- अब किरायेदारों को चुकाना होगा 18 फीसदी जीएसटी, सरकार ने दी जानकारी

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून – इन दिनों सरकार ने जीएसटी के नए नियम जारी किए गए हैं। जिसके बाद से किराए पर भी जीएसटी की खबरें सामने आ रही है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। यह फैसला पिछले महीने 18 जुलाई से लागू हो चुका है। लेकिन इस जीएसटी के लिए कई शर्ते है, जिसे सरकार ने साफ कर दिया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है। जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है। इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।बताया जा रहा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो ऐसे मामलों में जीएसटी लागू होगा और किराएदार को रेंट पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा। अगर रेंटल स्पेस का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया जाता है तो जीएसटी लागू नहीं होता है।
बताया जा रहा है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था। ‘जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है।

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