ऋषिकेश- उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह से बढ़ाकर की 1 वर्ष

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – उत्तराखण्ड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी किए हैं। अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं । उन्होंने बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।

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