ऋषिकेश- हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर शिक्षा सचिव आनंद वर्धन को अवमानना का नोटिस

त्रिवेणी न्यूज 24
नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना करने पर प्रमुख सचिव व उच्च शिक्षा आनंद वर्धन को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
बता दें कि MKP PG कॉलेज को विश्व विद्यायल अनुदान आयोग से 45 लाख रुपए की धनराशि 2012 में मिली थी जिसमें कई ऑडिट रिपोर्टस में गबन का अंदेशा जताया गया था। इसके बाद समाजसेवी सोनिया बेनीवाल द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उक्त प्रकरण को उजागर किया गया था। इसके बाद कोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दाख़िल शपथ पत्र में भी 45 लाख रुपए के इस्तेमाल में गड़बड़ियां स्वीकारी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तत्कालीन सचिव जीतेन्द्र सिंह नेगी व तत्कालीन प्राचार्या डॉ. किरण सूद को सुनवाई का मौका देने के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन से पूरे मामले पर उचित निर्णय लेने के साथ ही गड़बड़ियों की बात पुनः पुष्ट होने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की बात कही थी। हाईकोर्ट के उक्त आदेश को सचिव जीतेन्द्र सिंह नेगी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। 18 दिसम्बर तक प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को इस प्रकरण में उचित निर्णय और कार्यवाही करनी थी। लेकिन उनके द्वारा उक्त प्रकरण पर अति विलंब किया जा रहा था उसके बाद सोनिया बेनीवाल द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसपर आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को नोटिस जारी का जवाब तलब किया है। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये छह सप्ताह की तिथि नियत की गई है।