ऋषिकेश- बनभूलपुरा हिंसा केस में जावेद सिद्दीकी समेत 22 आरोपियों को मिली जमानत

त्रिवेणी न्यूज 24
नैनीताल _ उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूपुरा दंगों से जुड़े 22 अभियुक्तों की डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र संबंधी सुनवाई के बाद भोला उर्फ ‘सुहैल’, जावेद सिद्दकी, जावेद कुरेशी, शाहनवाज, रईश अहमद अंसारी, अब्दुल माजिद समेत 18 अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने पर उन्हें डिफॉल्ट का लाभ दिया है। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को नियम विरुद्ध बताया जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया, जबकि दंगे के मुख्य आरोपियों की जमानत अभी हुई ही नहीं है। आज की सुनवाई में उनकी तरफ से कहा गया कि न्यायालय ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी, उसके बाद अन्य 50 लोगों को भी जमानत मिली।
इसे आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाय। पुलिस ने बिना मामले की जांच किए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद पुलिस अबतक उनका जुर्म साबित नहीं कर सकी है।
कहा कि कोई भी जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट न्यायलय में पेश करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट भी ने पुलिस को चार्जशीट पेश करने का अतरिक्त समय दिया। इसी का लाभ देते हुए उन्हें जमानत दी जाय।

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