ऋषिकेश- चेक बाउंस के मामले में एक साल का साधारण कारावास, 2 लाख 30 हजार का अर्थदंड
त्रिवेणी न्यूज 24
नरेंद्रनगर _ न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्रनगर श्रेय गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के अभियुक्त को दोष करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 2 लाख 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जिसमें से दो लाख 25 हजार परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। पांच हजार हर्जाने के तौर पर राजकोष में जमा करने होंगे। पांच हजार की अर्थदंड न भुगतने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कैलाश गेट मुनि की रेती निवासी सुरेंद्र रतूड़ी ने 15 सितंबर 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र नगर की अदालत में वाद दायर किया था। रतूड़ी ने अदालत को बताया था कि बचन लाल निवासी बांद्राकोट चिनाखोली से उनकी पुरानी जान पहचान थी। बचन लाल के अपने किसी कार्य के लिए उससे 1 लाख 80 हजार की धनराशि उधार ली थी। उधार की राशि वापस मांगने पर बचन लाल ने एसबीआई की उत्तरकाशी शाखा का चेक दिया। रतूड़ी ने बताया कि जब चेक को बैंक खाते में लगाया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि की बात कह कर चेक वापस लौटा दिया। इसकी जानकारी बचन लाल को भी दी गई। बावजूद इसके बचन लाल ने धनराशि वापस नहीं लौटाई। उसे मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया।
