ऋषिकेश- आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद उत्तराखण्ड में आदर्श आचार संहिता लागू

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून _ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के सम्पादनार्थ उत्तराखण्ड राज्य की 05 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु प्रेस नोट संख्या ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जो निम्न प्रकार है –
1. अधिसूचना जारी होने की तिथि, 20 मार्च, 2024 (बुधवार)
2. नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 27 मार्च, 2024 (बुधवार
3.नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि, 28 मार्च, 2024 (गुरुवार)
4. नाम वापसी की अंतिम तिथि, 30 मार्च, 2024 (शनिवार)
5. मतदान की तिथि, 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)
6. मतगणना की तिथि, 04 जून, 2024 (मंगलवार)
7. वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।
8. 06 जून, 2024 (गुरुवार) आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु
01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा तथा उक्त सामान्य निर्वाचन में EVMS और VVPATS का प्रयोग किया जायेगा। आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित निम्न दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जायेगी।
मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज, आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस
फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी)
आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त समस्त उत्तराखण्ड में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

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