ऋषिकेश- इन विभागों में मृतक आश्रितो की नौकरी के रास्ते खुले धामी सरकार ने लिए दो फैसले

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून _ उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) यथा संशोधित नियमावली, 1999 के नियम-5(1) में प्रावधान है कि “मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा”।
2- वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में अधिकांशतः लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर और पुलिस विभाग में आरक्षी (कान्सटेबल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। चूंकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-1/63365/XXX(2)/2022 दिनांक 14.09.22 द्वारा कनिष्ठ सहायक एवं आरक्षी (कान्सटेबल) आदि सहित समूह ‘ग’ के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्याधीन विभागों में मृतक आश्रित के रूप में समूह ‘ग’ के पदों पर नियुक्ति प्रदान किया जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत जनहित में नियमावली के नियम 5 में संशोधन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली 2023 का प्रख्यापन किया जा रहा है।

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