ऋषिकेश- शनिवार 11 फरवरी को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून- सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), श्रम संबंधित, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद, घन वसूली से संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामलें (अशमनीय मामलों को छोड़कर) 12 अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।
उन्होंने बताया कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह संबंधित न्यायालय, जहां उनका मुकदमा लंबित है, में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 फरवरी तक किसी भी कार्यदिवस में प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में आपसी रजामन्दी से वादों का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे में व समय पर वाद निस्तारित हो जाते हैं। जिससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि उनके द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क वापस हो जाता है और इसका फैसला अंतिम होता हैं।

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