ऋषिकेश- हरिद्वार प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सात मस्जिदों पर ठोका जुर्माना

त्रिवेणी न्यूज 24
हरिद्वार- हरिद्वार की सात मस्जिदों पर तेज़ आवाज़ से लाउडस्पीकर में अज़ान देने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन मस्जिदों के मैनेजर को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो और ज़्यादा सख़्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मस्जिदों से तेज़ आवाज़ से लाउडस्पीकर पर अज़ान देने की शिकायतों के मिलने के बाद यह क़दम उठाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत ध्वनि प्रदूषण को लेकर थाना स्तर से एक रिपोर्ट भेजी गई थी उसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम पूरन सिंह राणा द्वारा कार्रवाई की गई है।
एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि कुछ धार्मिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें आ रही थी। हाई कोर्ट का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण ना किया जाए। शिकायत सही होने पर धार्मिक संस्थानों पर पांच पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है, और हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में ध्वनि प्रदूषण ना किया जाए। अगर उनके द्वारा आदेश नहीं माना जाता है तो उनकी परमिशन रद्द की जाएगी।
मस्जिदों में ध्वनि प्रदूषण को लेकर की गई कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजान से प्रदूषण नहीं फैल रहा है, इतनी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है. शादियों में डीजे तेज आवाज में चल रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. अगर मस्जिद से थोड़ी देर के लिए अजान हो रही है तो किसी को क्या दिक्कत है।