ऋषिकेश- जीएसटी चोरी में फर्म संचालक को पांच साल की जेल

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून- कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में राज्य कर विभाग के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। जीएसटी चोरी के मामले में उत्तराखंड में माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत देश में पहली सजा हुई है। सीजेएम हरिद्वार की कोर्ट ने दोषी व्यापारी सुरेंद्र सिंह को 17.01 करोड़ रुपये के फर्जी आइटीसी क्लेम के मामले में पांच साल के कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य कर विभाग का दावा है कि जीएसटी चोरी में अदालत से दोषी को सजा होने का देश में पहला मामला है।

You may have missed

%d bloggers like this:
Breaking News