ऋषिकेश- पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो देना होगा हर्जाना

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून- अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इसको लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। उसके जरिए आप अपने जरूरी कामों को पूरा नहीं कर सकेंगे। पैन-आधार लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है।
आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन _
दरअसल पैन को आधार से लिंक करने की कई तारीखें आगे बढ़ी हैं, लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसलिए वो पैनकार्ड होल्डर्स से लगातार पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन) तय किया है। बिना लेट फाइन दिए कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा। 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है।चुकाना पड़ेगा जुर्माना _
यदि कार्डधारक अपना कार्ड आधार से लिंक नहीं करते हैं तो वे 2023 में निष्क्रिय होने तक ही पैन कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद पैन कार्डधारकों को बैंक खाते खोलने, म्युचुअल फंड या स्टॉक खाते जैसी चीजें करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आप बंद पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का जोखिम उठाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें। आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।

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