ऋषिकेश- सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण को लेकर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

त्रिवेणी न्यूज 24
नई दिल्ली _ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए इससे संविधान के उल्‍लंघन के सवाल को नकार दिया।
चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी तीन जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। बताया जा रहा है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को चुनौती दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया था। इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

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