ऋषिकेश- उत्तराखंड में अब एक वर्ष में चार बार दर्ज करा सकेंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून- भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद उत्तराखंड मतदाता सूची में बदलाव किया गया है। अब मतदाता साल में 4 बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। अब निर्वाचन आयोग ने समय में बदलाव किया है जिन किशोरों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे अब साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करा पाएंगे और मतदाता पहचान पत्र बनवा पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्वालीफाइंग डेट में हुए बदलाव के अनुसार अब साल में 4 बार मतदाता निर्वाचक नियमावली में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हर साल इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि यह बदलाव भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों को आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इन्हीं तिथियों के आधार पर अब लोग मतदान सूची में अपना नाम दाखिल करा सकते हैं और त्रुटि भी ठीक करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपना आधार नंबर देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आधार नंबर से मतदाता पहचान पत्र की सही जानकारी आयोग को मिल सकेगी और फर्जी पहचान पत्र बनाने पर लगाम लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मतदाता अपना आधार नंबर देगा उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी यानी आधार नंबर को पब्लिश नहीं किया जाएगा।

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