ऋषिकेश- नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 जिलाधिकारियों को दी आपराधिक अवमानना की चेतावनी

त्रिवेणी न्यूज 24
नैनीताल – उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व में रह रहे वनगूर्जरों के मामले में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में सरकार और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में आपराधिक अवमानना की चेतावनी दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की अदालत में दिल्ली की गैर सरकारी संस्था थिंक एक्ट राइज फाउंडेशन व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी के अलावा अन्य जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअली अदालत में पेश हुए। याचिकाकर्ता अर्जुन कसाना की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से 15 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया है, सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। दूसरी ओर सरकार के अधिवक्ता की ओर से आज इस मामले में अतिरिक्त समय की मांग की गयी। इसके बाद अदालत ने हरिद्वार, पौड़ी व देहरादून के जिलाधिकारियों को अदालत के आदेश का पालन करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया और आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की चेतावनी भी दी है।

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