ऋषिकेश- उत्तराखंड राज्य में समाप्त हुआ नाईट कर्फ्यू

त्रिवेणी न्यूज 24
देहरादून – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 दिसम्बर 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 27 जनवरी 2022 के प्रावधानों को लेते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के कारण निम्नलिखित संशोधन किया हैं।
1. राज्य में Night Curfew को समाप्त किया जाता है।
2. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
3. राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
4. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
5. समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।
6. राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
7. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालन के लिए अनुमति होगी।8. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
9. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. राज्य में सभी आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
12. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
13. समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
14. राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
15. राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

%d bloggers like this:
Breaking News